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शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से शरजील इमाम की याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है। बता दें कि शरजील को पिछले साल दिसंबर, 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में देशद्रोह और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ एजेंसी द्वारा टैग की गई और जांच की गई सभी एफआईआर की कॉपी मांगी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए देश की उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह 10 दिनों बाद इस पर फिर से सुनवाई करेगा।

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Sharjeel Imam की इस मांग पर Supreme Court ने Delhi Government से मांगा जवाब | वनइंडिया हिंदी
Supreme Court seeks detailed reply from Delhi govt on petition filed by Sharjeel Imam

बता दें कि शरजील इमाम के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि शरजील इमाम ने 13 दिसंबर को कथित भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इसको लेकर पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) और 153A (धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम पर गैर-कानून गतविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

देशद्रोही भाषण देने और दंगे भड़काने के मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से जिले से गिरफ्तार किया था। शरजील इमाम भड़काऊ भाषण देने के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज किए जाने के बाद से फरार था और कई दिनों के बाद उसको बिहार से गिरफ्तार किया गया था। शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी को मामला दर्ज किया था। शरजील से पूछताछ और मामले की जांच में यह पता चला था उसने 13 दिसंबर को जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए धरना प्रदर्शन में हिस्‍सा लिया और भाषण भी दिया था।

यह भी पढ़ें: चिन्मयानंद केस: पीड़िता को हाईकोर्ट से लगा झटका, SIT जांच पर उठाई गई आपत्तियों को कोर्ट ने किया खारिज

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English summary
Supreme Court seeks detailed reply from Delhi govt on petition filed by Sharjeel Imam
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