क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

PM केयर्स फंड को NDRF में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं: SC

Google Oneindia News

नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके साथ ही कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड में जमा किए गए पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिर से एक नए राष्ट्रीय आपदा राहत प्लान की कोई जरूरत नहीं है।

Recommended Video

PM CARES Fund को NDRF में Transfer करने की मांग खारिज, Supreme Court ने क्या कहा? | वनइंडिया हिंदी
sc

बता दें कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। 17 जून को इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा किए गए पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का बचाव करते हुए कहा था कि पीएम केयर्स फंड बनाने पर रोक नहीं है। राष्ट्रीय आपदा के समय केंद्र या राज्य को दूसरे फंड बनाने पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। लोग अपनी स्वेच्छा से इसमे दान दे सकते हैं, लिहाजा इस फंड में आए पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग अनुचित है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। केंद्र की ओर से इस जनहित याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी।

इस मामले में सीपीआईएल की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कोर्ट में पैरवी करने के लिए पेश हुए थे, उन्होंने केंद्र पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम केयर्स की सभी रसीदों को सीएजी से ऑडिट कराना चाहिए और फिर इसे सार्वजनिक करना चाहिए। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। पीएमओ द्वारा पीएम केयर्स फंड की आरटीआई के तहत जानकारी देने से मना करने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोमवार को द हिंदू की एक खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि, अनैतिकता के अधिकार के लिए पीएमकेयर्स।

इसे भी पढ़ें- मायावती ने कहा- सपा-भाजपा की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस के राज में तो FIR भी नहीं दर्ज होती थीइसे भी पढ़ें- मायावती ने कहा- सपा-भाजपा की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस के राज में तो FIR भी नहीं दर्ज होती थी

Comments
English summary
Supreme court says there is no need to transfer PM Cares fund to NDRF.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X