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असम: एनआरसी पर नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) को लेकर सुनवाई की। गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने असम में 1971 से 1987 के बीच पैदा हुए लोगों की नागरिकता की स्थिति को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा। इसके अलावा जिन लोगों को एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, उस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा।

Supreme Court says on nrc, We will not be bothered by what others say about our orders

इस मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग हमारे आदेश के बारे में क्या कहते हैं? हम 3 अगस्त की निर्धारित तिथि के अनुसार एनआरसी को अंतिम रूप देना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) को अंतिम रूप देने के लिए समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी थी।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ड्राफ्ट पेश करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। जिसे 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया था।

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English summary
Supreme Court says on nrc, We will not be bothered by what others say about our orders
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