कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं कर सकते इंजीनियरिंग जैसे कोर्स: सुप्रीम कोर्ट
कॉरेस्पोंडेंस से नहीं होगी तकनीकी शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि कॉरेस्पोंडेंस के जरिए तकनीकी कोर्स नहीं कराए जा सकते। शुक्रवार को अहम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी कोर्स को संस्थान कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं करा सकते। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से टेक्नीकल एजुकेशन देने की इजाजत दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम आदेश में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दो साल पहले दिए फैसले पर मुहर लगाई है। दो साल पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ली गई कंप्यूटर साइंस की डिग्री को रेगुलर कोर्स के जरिए ली गई कंप्यूटर साइंस के डिग्री के बराबर नहीं माना था और रेगुलर क्लास से ली गई डिग्री की अहमियत को ज्यादा माना था। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल जैसे टेक्निकल कोर्स के कॉरेस्पोंडेंस से कराने पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है।












Click it and Unblock the Notifications