बिलकिस बानो केस: 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा है।
पीड़िता बिलकिस के अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। बता दें कि पिछली साल गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने इस मामले में दोषी 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, गुजरात सरकार को बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा माफी से संबंधित मूल रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया।












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