NEET-JEE परीक्षा को लेकर 6 राज्यों के मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को SC ने किया खारिज
नई दिल्ली। कोरोना संकटकाल में एनईईटी-यूजी और जेईई की परीक्षा कराए जाने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया था और परीक्षा कराए जाने के पक्ष में फैसले दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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बता दें कि पंजाब, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल कर NEET-JEE परीक्षा के आयोजन पर चिंता जताई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) NEET-JEE परीक्षाओं का आयोजन करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी JEE परीक्षा का आयोजन 1 से 6 सितंबर तक कर रही है तो वहीं NEET की परीक्षाओं का आयोजन 13 सितंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ इस पुनर्विचार याचिका को आज खारिज कर दिया। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत का 17 अगस्त को अपने आदेश में परीक्षाओं के आयोजन को हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। गैर भाजपाई राज्यों इस पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है।