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प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, तेलंगाना में दर्ज FIR रद्द

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नई दिल्ली। मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें वरियर की फिल्म के एक गाने 'ओरु अदार लव..' को लेकर उन पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था और तेलंगाना व महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वारियर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

Supreme Court rejects FIR filed against Priya Prakash Varrier of Oru Adaar Love for wink scene

बता दें कि अपनी आंखों के इशारे से देशभर में सनसनी फैलाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ ओरू अदार लव के एक गाने मनिक्य मलाराया पूवी में आंखों के इशारे को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और एफआईआर दर्ज की गई थी। कई संगठनों ने प्रिया प्रकाश के इस इशारे पर आपत्ति जताई थी और मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. प्रिया प्रकाश वारियर की मलयालम फिल्म ओरू अदार लव का पहला टीजर 13 फरवरी को रिलीज हुआ और रिलीज के बाद ही धूम मचा दिया था। बता दें कि ओरू अदार लव को ओमर लूलू ने डायरेक्ट किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनावाई के दौरान राज्य सरकार को कहा कि किसी ने फिल्म में काम दिया और आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत और महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का हवाला भी दिया। इस मामले में पहली शिकायत मुकिते खान ने दायर की थी और आरोप लगाया था कि गीत का जब अंग्रेजी अनुबाद किया जाता है तो वो पैगंबर मुहम्मद का अपमान करता है। इसके बाद दूसरी शिकायत मुंबई में दर्ज की गई थी।

यह भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर सुनवाई टालने के लिए दिए गए ये तर्क

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English summary
Supreme Court rejects FIR filed against Priya Prakash Varrier of Oru Adaar Love for wink scene
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