सुप्रीम कोर्ट ने दिया आम आदमी पार्टी को झटका
नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को जल्द कराये जाने की मांग को उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दी है। कोर्ट ने आप की मांग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि दिल्ली में चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग को करनी है लिहाजा इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा कि दिल्ली में चुनाव कब कराने हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली में जल्द चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को दिल्ली विधानसभा भंग किये जाने की जानकारी दी। सरकार ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया है और राजधानी में अब चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
वहीं आप के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से अपील की कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिये जाए। जिसे संविधान पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित करने के बारे में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम से खुश है। वहीं चुनाव के लिए जरूरी इंतजाम कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग खुद फैसला करे कि दिल्ली में चुनाव कराने हैं।