10 करोड़ वापस दिलाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की कार्ति चिदंबरम को सलाह, अपने ससंदीय क्षेत्र पर दो ध्यान
नई दिल्ली। कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद कार्ति चिदंबरम की विदेश यात्रा के लिए कोर्ट की रजिस्ट्री के पास जमा 10 करोड़ रुपए वापस दिलाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुराने मामले के दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा। लेकिन मई-जून को विदेश जाने के लिए दस करोड़ की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा।
याचिका में कार्ति ने विदेश यात्रा के लिए पहले जमा किए अपने 10 करोड़ रुपये की रकम को रजिस्ट्री से वापिस करने का अनुरोध किया था। कार्ति ने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे ना मानते हुए कार्ति को अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें। कार्ति तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं।
कोर्ट ने कार्ति को मई और जून में विदेश यात्रा की अनुमति दी थी लेकिन शर्त लगाई थी कि 10 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ही वो विदेश जा सकते हैं। कार्ति की ओर से उनके वकील ने कहा कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वह ब्याज देने के लिए बाध्य हैं. ऐसी स्थिति में पहले जमा की गई राशि वापस की जानी चाहिए। कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली विदेश जाने की अनुमति