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कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2018 की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

By Ankur Kumar Srivastava
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्‍ट (CLAT) 2018 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले CLAT 2018 परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा के परिणाम 31 मई को आएंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के प्रमुख 19 नेशनल लॉ कॉलेजों में एडमिशन का रास्‍ता साफ हो गया है।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2018 की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

आपको बता दें कि क्लैट की परीक्षा देशभर के 19 विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज की ओर से किया गया था। लेकिन परीक्षा देने के बाद छात्रों ने सोशल मीडिया पर परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं को लेकर गुस्सा जाहिर किया।

सुप्रीम कोर्ट समेत देशभर की छः हाईकोर्ट में इस परीक्षा के मामले को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज को निर्देश दिए कि मामले में शिकायतों का समाधान करें। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी निर्देशित किया था कि परीक्षा का परिणाम तय समयपर ही जारी हो, जिसके बाद 31 मई को ही परिणाम घोषित किया गया।

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English summary
Supreme Court refuses to stay the counselling of Common Law Admission Test (CLAT) 2018.
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