मोदी-शाह के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, ये था पूरा मामला
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के मद्देनजर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव (Sushmita Dev) ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दायर शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे।
बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के फैसले में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति है तो इस मामले में दूसरी याचिका दायर की जा सकती है। इसपर याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से देखने और गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने शिकायतों का निपटारा कर दिया है तो इससे मामला खत्म नहीं होता है। वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने शिकायतों के निपटारे के मामले में कारण की जानकारी नहीं दी।
Supreme Court refuses to pass any order on the petition filed by Congress MP, Sushmita Dev, seeking direction to the Election Commission to take appropriate action against PM Narendra Modi and Amit Shah for their alleged hate speeches. pic.twitter.com/xKB8BIXHlH
— ANI (@ANI) May 8, 2019
हेट स्पीच मामले में कांग्रेस ने दायर की थी याचिका
याचिका में कांग्रेस सांसद ने कहा था कि प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की थी। इसपर अदालत से चुनाव आयोग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुष्मिता देव ने अपनी याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चुनावी रैलियों में नफरत फैलाने वाले भाषण दिए। उन्होंने प्रतिबंध के बावजूद जनसभा में सशस्त्र बलों का जिक्र किया।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा था निशाना
चुनाव आयोग द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कांग्रेस लगातार दबाव बना रही थी। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले भी चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए, अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे इलेक्शन ऑमिशन करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह आश्चर्य है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर हैं। सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। सुष्मिता देव वर्तमान में असम के सिलचर लोकसभा सीट से सांसद हैं और 17वीं लोकसभा के लिए वह कांग्रेस की उम्मीदवार भी हैं।
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चुनाव आयोग ने दी है पीएम मोदी को क्लीन चिट
बता दें कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को लातूर रैली सहित कई भाषणों को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों पर क्लीन चिट दे दी है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताए जाने के मामले में भी चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी है।आयोग ने कहा कि इस बयान में प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जा रहा है। आयोग ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस ने इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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लातूर रैली में भाषण पर भी पीएम मोदी को क्लीन चिट
इससे पहले भी पीएम मोदी को दो मामले में चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नांदेड़ में कांग्रेस को 'डूबता टाइटेनिक' कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब आयोग ने उन्हें क्लीनचिट दे दी है। वहीं वाराणसी में चुनावी भाषण पर भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई।