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शराब बिक्री पर बैन लगाने वाली याचिका को SC ने किया खारिज,कहा- होम डिलीवरी पर सरकारें करें विचार

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नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए 24 मार्च से देश में लॉकडाउन जारी है। जिसके चलते लगभग सभी व्यवसायिक गतिविधियां ठप हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इसमें शराब की दुकानें भी शामिल थीं। लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ को देखने को मिली थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद कराने से इंकार कर दिया है।

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SC ने दायर याचिका पर आदेश देने से मना किया

SC ने दायर याचिका पर आदेश देने से मना किया

सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों पर भीड़ के कारण शारीरिक दूरी के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर आदेश देने से मना कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें परोक्ष बिक्री जैसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी पर विचार कर सकती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। दुकानें कम है और शराब खरीददार ज्यादा हैं। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता।

यह राज्य सरकारों का नीतिगत मसला है

सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा कि राज्य सरकारें शराब की होम डिलिवरी के बारे में सोच रही हैं। आर्टिकल-32 याचिका के जरिए आप हमसे क्या चाहते हैं? इस पर वकील साईं दीपक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आम आदमी की जिंदगी शराब की दुकानें खुलने के कारण प्रभावित न हो। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं करते हैं, लेकिन राज्य सरकारें लोगों को अप्रत्यक्ष बिक्री या होम डिलिवरी को लेकर सोचें। इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रही रहेगी। यह राज्य सरकारों का नीतिगत मसला है।

दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बिक्री

दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बिक्री

वहीं लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नया रास्ता निकाला है। अब दिल्ली में लोग ऑनलाइन टोकन लेकर अपना समय निश्चित करवाकर शराब खरीदने दुकान पर आ सकते हैं। सरकार ने यह सिस्टम शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ के मद्देनजर लिया है, ताकि दुकानों पर नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। इसके लिए सरकार ने एक वेब लिंक जारी किया है। इस लिंक पर जाकर शराब खरीदने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी भर कर शराब खरीदने का समय ले सकता है। उसकी मोबाइल पर ई-कूपन भेज दिया जाएगा।

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English summary
Supreme Court refuses to order ban on liquor sales in lockdown
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