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AAP के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दखल से इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के समय, देवेंद्र सहरावत और आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक अनिल वाजपेयी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल देने से इनकार

इसके बाद दिल्ली विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनको अयोग्य ठहरा दिया गया था। देवेंद्र सहरावत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहरावत के वकील को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है, ऐसे में सहरावत की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। देवेंद्र सहरावत बिजवासन विधानसभा सीट से और अनिल वाजपेयी गांधी नगर सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्पीकर के पास जाओ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्पीकर के पास जाओ

लोकसभा चुनाव के समय देवेंद्र सहरावत ने भाजपा की सदस्यता ले ली थी, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने सहरावत को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र सहरावत की याचिका पर कहा कि ये मामला स्पीकर के समक्ष लंबित है। हम क्यों इसमें दखल दें।'

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अयोग्यता के मामले में विधायक पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

अयोग्यता के मामले में विधायक पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की सदस्यता वाली अवकाश बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, 'आपको निलंबित किया गया है, निष्कासित नहीं किया गया है।' इसके पहले साल 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने सहरावत द्वारा एक निर्दलीय विधायक माने जाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था। सहरावत का कहना था कि वह बीजेपी के मंच पर जरूर गए, लेकिन उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है।

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English summary
supreme court refuses to interfere in petition filed by aap rebel MLA Devinder sehrawat
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