#Aadhaar को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और जया ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ही इन याचिकाओं पर उचित आदेश दे सकते हैं।
दरअसल इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2018 के पहले के उस आदेश का हवाला दिया था, जिसमें आधार को संवैधानिक रूप से चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाए जाने के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई का आश्वासन दिया गया था। बता दें कि, इस जनहित याचिका में चुनाव आयोग को आधार युक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम पर उचित कदम उठाने के संबंध में दिशानिर्देश देने की मांग की गई थी। जिससे लोक प्रतिनिधित्व की धारा 17-18के तहत फर्जी और दोहरे मतदान पर अंकुश लगाया जा सके।
वहीं दूसरी ओर आधार कार्ड से जुड़े एक नियम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बदलाव किया है। इस नियम के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रत्येक ग्राहक के वेरिफिकेशन के लिए 20 रुपये और सौदों में धन के लेन-देन की पुष्टि के लिए 50 पैसे शुल्क UIDAI को देना होगा। इस संबंध में यूआईडीएआई की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रत्येक ई-केवाईसी में आधार सेवा के लिए 20 रुपये और धन के प्रत्येक लेन-देन के समय हां या ना की पुष्टि के लिए 50 पैसे का शुल्क लगेगा। यह शुल्क टैक्स फ्री होगा। हालांकि सरकारी प्रतिष्ठानों और डाकघर को इन शुल्कों से मुक्त रखा गया है।
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