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सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया के अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए केंद्र को पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई थी आधार कार्ड को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ा जाए ताकि फर्जी और पेड न्यूज की जांच की जा सके। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसा जा सकेगा।

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने ना लाएं, यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं।

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English summary
The Supreme Court on Monday rejected a PIL seeking to link all social media accounts to Aadhaar to stop fake, troll accounts from overpowering social media platforms. The court has said all matters need not come to the apex court.
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