आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लागू किए जाने की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मसले पर अपना पक्ष रखे। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, जिसे तमाम याचिकाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ दायर तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले चार हफ्ते में सुनवाई करेगा।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना आंकड़े जुटाए आरक्षण को मंजूरी दी है। लेकिन इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मसले पर जांच के बाद अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही आरक्षण को लागू होने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है।
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