कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चलता रहेगा धोखाधड़ी का केस
नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख दंगों मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार ने बड़ा झटका दिया है। जगदीश टाइटलर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले को बंद करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने टाइटलर की याचिका को रद्द करते हुए कहा कि उनके खिलाफ केस चलता रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को एक साल के अंदर केस की सुनावई को पूरा करने का आदेश दिया।
बता दें कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जगदीश टाइटलर और आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा को 2009 में तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन को एक कांग्रेस नेता के फर्जी लेटर पैड पर पत्र लिखने और इस पत्र के जरिए एक व्यक्ति को ठगने के मामले में आरोपी बनाया था।
जगदीश टाइटलर ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने टाइटलर की याचिका को रद्द कर दिया था जिसके बाद टाइटलर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी टाइटलर को आज निराशा हाथ लगी।
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