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दिशा सालियान मामला: SC ने अदालत की निगरानी में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा सालियान मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अपनी याचिका वापस ले लें और इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं। आपको बता दें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे, जबकि उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 8 जून को हो गई थी।

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जानकारी के मुताबिक सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले दिशा सालियान की मौत हुई थी। दिशा की मौत मुंबई की एक बिल्डिंग से नीचे गिरने के कारण हुई थी। ऐसे आरोप हैं कि सुशांत और दिशा की मौत का कोई कनैक्शन है। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच इस समय सीबीआई ही कर रही है।

वहीं सुशांत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बताया था कि उसने मामले से जुड़ी कोई जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया था कि ईडी और एनसीबी ने भी कोई जानकारी लीक नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों एजेंसियों ने ही कोर्ट में हलफनामे दायर किए थे। जिनमें जांच संबंधी किसी भी जानकारी को लीक करने की बात से साफ इनकार किया गया है।

दरअसल मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। जिनमें मीडिया को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह सुशांत की मौत के मामले में जांच से संबंधित कवरेज को नियंत्रित करें। याचिककर्ताओं ने ये भी दावा किया है कि समाचार चैनल संवेदनसील जानकारी तक प्रसारित कर रहे हैं।

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English summary
supreme court refuses plea seeking cbi monitored investigation in disha salian matter
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