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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीजेपी से कहा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख आगे बढ़वाने के लिए वह कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करे।

WB पंचायत चुनाव: SC ने BJP को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

दरअसल बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पहले पंचायत चुनाव के नामांकन की तारीख एक दिन बढ़ाने और फिर अपना आदेश वापस लेने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कोलकाता हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बीजेपी से कहा कि वो नामांकन की अंतिम तारीख आगे बढ़वाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करें।

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के नामांकन की तारीख बढ़ाने के बाद उसे वापस ले लिया गया। इस फैसले की वजह से तृणमूल कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने बीरभूम जिला परिषद की 42 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। बीरभूम की 19 में से 14 सीटों पर टीएमसी ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। ऐसे ही मुर्शिदाबाद में टीएमसी ने 30 में से 29 और भरतपुर-2 में सभी 21 पंचायत समितियों पर जीत हासिल कर ली है। बुरवान में टीएमसी ने सभी 37 पंचायत सीटों अपना कब्जा जमाया।

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English summary
Supreme Court refused to interfere in West Bengal Panchayat election process and asked BJP to approach the Calcutta High Court.
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