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राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज राफेल मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि क्या राफेल डील से जुड़े दस्तावेज जो चोरी किए गए हैं उसे बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। केंद्र सरकार का कहना है कि राफेल डील से जुड़े दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय से चोरी करके उसकी फोटोकापी की गई है और उसे कोर्ट में पेश किया गया, लिहाजा इन दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। ऐसे में कोर्ट आज इसी पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या इन दस्तावेजों को बतौर सबूत पेश किया जा सकता है या नहीं।

आंतरिक जांच चल रही

आंतरिक जांच चल रही

बता दें कि रक्षा मंत्रालय से चोरी किए दस्तावेज की केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसकी आंतरिक जांच चल रही है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इन दस्तावेजों को बतौर सबूत स्वीकार करने का फैसला सुनाता है तो इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें भाजपा के बागी नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दे दी थी और कहा ता कि विमान की खरीद में जांच का कोई आधार नहीं है। लेकिन एक बार फिर से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।

सबूत कैसे इकट्ठा किए गए, कोई नहीं पूछ सकता

सबूत कैसे इकट्ठा किए गए, कोई नहीं पूछ सकता

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में धांधली की गई और भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किसी भी कागज को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, वह चाहे जैसे भी हासिल किया गया हो। लिहाजा कोर्ट को इन दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि किसी भी विभाग के अदर अगर भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए कोई गोपनीय तरीके से दस्तावेज देता है तो उसकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहिए और सबूत को किस तरह से इकट्ठा किया गया यह पूछने का अधिकार किसी को नहीं है।

अटॉर्नी जनरल ने दिया गोपनीयता का हवाला

अटॉर्नी जनरल ने दिया गोपनीयता का हवाला

अगर सुप्रीम कोर्ट इन इन दस्तावेजों को बतौर सबूत स्वीकार करता है तो एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना है कि जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं उसे विशेषाधिकार प्राप्त है, जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत सबूत नहीं माना जा सकता है। इन दस्तावेजों को गोपनीयता के अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है। हालांकि इसपर पलटवार करते हुए अरुण शौरी ने कहा कि हम एजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन दस्तावेजों के सही होने की पुष्टि की है।

14 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित

14 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 14 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टि केएम जोसेफ आज अपना फैसला सुनाएंगे।

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English summary
Supreme court to give its verdict on rafale deal.
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