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चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

By Rizwan
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर कोई प्रक्रिया ना होने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए अगर केंद्र कोई कानून नहीं लाता है तो कोर्ट इसमें दखल देगा। चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाले एक संवैधानिक पैनल के गठन की मांग की गई है।

चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग में हुई नियुक्तियों पर सवाल नहीं उठा रहा है लेकिन इसके लिए कोई तय प्रक्रिया का होना भी जरूरी है जबकि यहां नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर केंद्र सरकार इसके लिए संसद में कानून नहीं लाती है तो फिर अदालत इस मामले में दखल देगी।

हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने अचल कुमार ज्योति को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया हैं। अचल कुमार ज्योति 6 जुलाई को अपना पदभार संभालेंगे जो डॉ. नसीम जैदी की जगह लेंगे। वो देश के 21वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे।

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English summary
supreme court Questions Centre on Procedure to Appoint Election Commission Chief
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