BJP नेता ने ममता का सिर लाने पर रखा था इनाम, SC ने कहा- ट्रायल झेलने की हिम्मत भी रखो
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त टिप्पणी करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय की एक याचिका को खारिज कर दिया। योगेश वार्ष्णेय ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का सिर लाने पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। योगेश वार्ष्णेय ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सभी FIR को एक ही कोर्ट में ट्रांसफर कराने को लेकर याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अभियोजन पर रोक लगाने की योगेश वार्ष्णेय की मांग को खारिज कर दिया। पीठ ने सभी एफआईआर को एक अदालत में स्थानांतरित करने की योगेश वार्ष्णेय की अपील पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। जैसे ही वार्ष्णेय के वकील इस मामले पर बहस करने के लिए खड़े हुए, जस्टिस गुप्ता ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का सिर लाने पर इनाम का कथित बयान एक गंभीर मामला है।
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उन्होंने कहा, 'अगर आप किसी को धमकाने की हिम्मत रखते हो तो आरोपों का सामना करने की हिम्मत भी रखो। आप एक संवैधानिक अथॉरिटी को धमकी देते हैं, उनके सिर पर इनाम रखते हैं और फिर चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें। हम ऐसे लोगों को नहीं सुनते।' इसके बाद अदालत ने स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया, और सुझाव दिया कि वकील आगे बहस ना करें, यदि वह चाहते हैं कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ और प्रतिकूल टिप्पणी ना की जाए।
भाजपा युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय ने अप्रैल 2017 में धमकी देते हुए कहा था कि जो कोई भी व्यक्ति ममता बनर्जी का सिर काटकर लाएगा, उसे वे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। अपने बयान में योगेश वार्ष्णेय ने कथित तौर पर उस वीडियो का जिक्र किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे लगा रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था।