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रजनीकांत की पत्नी ने नहीं चुकाए पैसे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को फटकार लगाई। फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने लता को एड फैक्टर नाम की कंपनी को लोन के 6.2 करोड रुपये चुकाने के लिए कहा। इससे पहले फरवरी महीने में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लता रजनीकांत को कहा था कि अगर उनकी कंपनी वन ग्लोबल इंटरटेंमेंट पैसे नहीं देती है तो ये पैसे लता को देने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो लता एड ब्यूरो कंपनी को लोन के 6.2 करोड रुपये चुकाए या फिर कोर्ट की ट्रायल फेस करने के लिए तैयार रहें। अब इस मामले के अगली सुनवाई दस जुलाई को होगी।

रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत पर लगे हैं ये आरोप

रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत पर लगे हैं ये आरोप

रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया था कि लता ने कोचदैयान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट पेश किया है। इस मामले में याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई है। आरोप लगाया गया है कि लता ने दस करोड़ रुपये ले लिए और फिल्म के राइट किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

रजनीकांत की पत्नी लता मीडिया वन ग्लोबल इंटरटेंमेंट की डायरेक्टर थी। इस कंपनी पर एड ब्यूरो कंपनी से 14.90 करोड़ लेने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कंपनी को अभी 6.20 करोड़ रुपये देने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजन गोगोई और आर बनुमती की बैंच ने कहा है कि अगर फर्म मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड एड-ब्यूरो एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को तीन महीने के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो लता रजनीकांत को बाकि के पैसे देने होंगे।

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English summary
Supreme Court pulled up by Rajinikanth’s wife Latha over non-payment
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