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NRC मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को लगाई फटकार

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नई दिल्ली। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम एनआरसी में 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया, इसका मतलब है कि वह शुरुआती तौर पर विदेशी हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 52000 लोगों को विदेशी माना है, जबकि सरकार ने सिर्फ 162 लोगों को देश से बाहर भेजा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि आखिर कैसे लोगो में भरोसा हो सकता है, जब आप खुद भ्रम पैदा कर रहे हैं।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में फटकार लगाई थी, कोर्ट ने कहा था कि सरकार काम को आगे नहीं बढ़ने देने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को भी इस मामले में फटकार लगाते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान वह यहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का सही से इस्तेमाल करे। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी वह प्रदेश में एनआरसी के काम को दो हफ्ते के लिए रोक दे।

कोर्ट ने साफ किया है कि इस काम को 31 जुलाई तक पूरा करना है, इस अवधि को आगे बढ़ाने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी प्रक्रिया में मदद नहीं कर रही है और ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय एनआरसी की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि एनआरसी प्रक्रिया के लिए कुछ अधिकारियों को स्वतंत्र रखा जाए और उन्हें चुनाव ड्यूटी में ना लगाया जाए। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम में एनआरसी लिस्ट को 31 जुलाई 2019 तक पूरा किया जाए।

इसे भी पढ़ें- पुलवामा हमले के बाद सीआरपीएफ ने अपनी इस रणनीति में किया बड़ा बदलाव

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English summary
Supreme court pulled Assam government on NRC issue.
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