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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, हिंदी समेत 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे फैसले

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों की कॉपी को हिंदी समेत 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट में महीने के अंत में फैसले अंग्रेजी के अलावा इन भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। ये कदम अंग्रेजी नहीं समझने वाले लोगों के लिए लिया गया है। अभी तक कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में ही उपलब्ध होते थे। कोर्ट इन फैसलों का अनुवाद करवाने के बाद अपनी वेबसाइट में लोड करेगा। गौरतलब है कि ये मांग लंबे समय से करी जा रही थी।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक मौजूदा फैसलों को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का उद्देश्य ये है याचिकाकर्ता अपने फैसलों के बारे में बिना वकीलों की मदद के भी पता कर सके। फैसलों के अनुवाद की शुरुआत 6 क्षेत्रीय भाषाओं में की जाएगी। इसमें हिंदी के अलावा असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तेलुगु शामिल हैं।

रंजन गोगोई ने दी मंजूरी

रंजन गोगोई ने दी मंजूरी

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर शाखा द्वारा तैयार स्वदेशी विकसित सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। नाम ना बतान की शर्त पर रजिस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि कोर्ट के फैसले को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करान की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि कई याचिकाकर्ता दफ्तर पहुंचकर फैसलों की अंतिम कॉपी उस भाषा में मांगते थे, जिसे वो समझते थे।

दूसरे चरण में भाषाओं की संख्या बढ़ेगी

दूसरे चरण में भाषाओं की संख्या बढ़ेगी

सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्यों से आने वाले अनुरोधों की संख्या के आधार पर फैसले का अनुवाद 6 भाषा में उपलब्ध कराना तय किया गया। दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि कि वेबसाइट में बदलाव जल्द ही किए जाएंगे और महीने के अंत तक वेबसाइट पर हिंदी समेत 6 क्षेत्रीय भाषा मे फैसले पोस्ट किए जाएंगे। व्यक्तिगत मुकदमों जैसे कि सिविल विवाद, आपराधिक मामले, मकान मालिक-किराएदार विवाद, वैवाहिक मामले आदि से संबंधित आदेशों को अनुवाद में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि फैसले आने के एक हफ्ते बाद अनुवाद उपलब्ध हो सकेंगे।

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English summary
Supreme Court provides its judgments in hindi and five regional languages for non english speakers
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