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सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसल कलCBI निदेशक आलोक वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसल कल

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नई दिल्ली। केंद्र के जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कल (मंगलवार) फैसला सुनाएगा। इससे पहले दिसंबर में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आलोक वर्मा के अलावा एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर वर्मा के छुट्टी पर भेजे जाने को चुनौती दी है और मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। कॉमन कॉज की अर्जी पर भी कल फैसला आना है।

Supreme Court to pass its verdict tomorrow on CBI Director Alok Verma case

सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़े विवाद के बाद केंद्र ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को अवकाश पर भेज दिया था। दोनों ने एक दूसरे पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने को गलत कहते हुए उनसे अधिकार लेने और अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

आलोक वर्मा खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वर्मा ने अर्जी में सीबीआई की स्वतंत्रता में सरकार के आदेश को दखल बताया है। अर्जी में कहा गया कि उन्हें डायरेक्टर के कार्यभार से वंचित करना और किसी और को कार्यभार देने का सरकार और सीवीसी का फैसला अवैध है, जिसे खारिज किया जाए और उन्हें उनका पद और शक्तियां दी जाएं।

<strong>देश ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना होगा जरूरी</strong>देश ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना होगा जरूरी

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English summary
Supreme Court to pass its verdict tomorrow on CBI Director Alok Verma case
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