सुप्रीम कोर्ट ने CPM नेता तारिगामी को श्रीनगर से एम्स ट्रांसफर करने का आदेश दिया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीमार सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि तारिगामी 5 अगस्त से श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद नजरबंद किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के बीच परामर्श के बाद ही तारिगामी को स्थानांतरित किया जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि तारिगामी को एम्स भेजने का समय और यात्रा का साधन राज्य के डॉक्टरों से परामर्श के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा तय किय जाएगा। इसके अलावा तारिगामी के साथ उनकी पत्नी या परिवार का एक सदस्य जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किए। इसके साथ ही पीठ ने इस याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में अब 16 सितंबर को आगे सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि येचुरी को सिर्फ अपने बीमार पार्टी सहयोगी से मुलाकात के लिए जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दी जा रही है। कोर्ट ने येचुरी से यह भी कहा था कि नई दिल्ली लौटने के बाद वह तारिगामी से मिलने के संबंध में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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