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सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'लव यात्रि' को लेकर नहीं होगी कार्रवाई

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नई दिल्ली। फिल्म लव यात्रि के नाम से धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को राहत दी है। अदालत ने शुक्रवार को मामले में आदेश दिया कि फिल्म 'लव यात्री' को लेकर प्रोड्यूसर सलमान खान और दूसरे कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

Supreme Court orders no coercive action to be taken against Salman Khan allegedly hurting religious sentiment by Love Yatri

लव रात्रि नाम की ये फिल्म पिछले साल आई थी। 5 अक्टूबर 2018 को सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा और अभिनेत्री वरीना हुसैन नजर आए थे। इसके निर्माता सलमान खान हैं। फिल्म के नाम 'लवरात्रि' को लेकर गुजरात में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि ये फिल्म का नाम नवरात्रि के नाम से मिलता जुलता है जिससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'लव यात्री' को लेकर सलमान खान और अन्य निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में फिल्म के नाम, गाने या कंटेट को लेकर कोई एफआईआर नहीं होगी। अब मामले पर अब आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

मशहर फिल्म अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म दबंग-3 को लेकर चर्चा में हैं। दबंग 3' इस साल क्रिसमस के मौके पर यानी 20 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। विवाद 'दबंग 3' के गाने 'हुड़ हुड़ दबंग' पर है, जिसके बारे में हिंदू जनजागृति समाज का कहना है कि इसकी वजह से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। समिति ने इस गाने के उस सीन पर आपत्ति उठाई है, जिसमें सलमान के साथ कुछ साधु आपत्तिजनक तरीके से डांस कर रहे हैं। समिति का कहना है कि इसकी वजह से सभी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

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English summary
Supreme Court orders no coercive action to be taken against Salman Khan allegedly hurting religious sentiment by Love Yatri
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