महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- फ्लोर टेस्ट का होगा लाइव टेलीकास्ट
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 27 नवंबर (बुधवार) को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी जो विधायकों को शपथ दिलाएगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि फ्लोर टेस्ट के दौरान गुप्त मतदान गुप्त नहीं होगा और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।
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27 नवंबर को शाम 5 बजे होगा फ्लोर टेस्ट
महाराष्ट्र मामले पर सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रमना ने कहा कि संवैधानिक मुद्दों को छूने, लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है। कोर्ट ने इस दौरान उत्तराखंड और एसआर बोम्मई केस का भी जिक्र किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई को 6 हफ्तों के बाद शुरू करेगा।
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फ्लोर टेस्ट का सीधा प्रसारण होगा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के पास अब करीब 30 घंटे हैं बहुमत साबित करने के लिए, तीनों दल लगातार मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो। कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी जीत बताया है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा गिफ्ट है।
नवाब मलिक बोले- बीजेपी का खेल खत्म
कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। नवाब मलिक ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते, बीजेपी का खेल खत्म।' इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि बहुमत साबित ना कर पाने के बाद फजीहत से बचना है तो फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि शनिवार को एक बड़े राजनीतिक उलटफेर के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। सरकार गठन की इस प्रक्रिया के विरोध में शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।