फरीदाबाद का कांत एन्क्लेव अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने ढहाने का दिया आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए फरीदाबाद के कान्त एन्क्लेव का ढहाने का आदेश दे दिया। अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कान्त एन्क्लेव के कंस्ट्रक्शन को गिराने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये इमारत जंगल की जमीन पर बनी है और इसको गिराने का आदेश कोर्ट ने दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैध इमारत जंगल की जमीन पर बनी है और इस जमीन को फॉरेस्ट विभाग को वापस दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली हिल के आस-पास पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कंपनी के अनुसार एन्क्लेव को विकसित करने में 50 करोड़ का खर्च हुआ है इसलिए 5 करोड़ नुकसान की भरपाई के रूप में जमा किए जाएं।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने निवेश किया है उन्हें 18 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी आर कांत एंड कंपनी को भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त 1992 के नोटिफिकेशन के बाद निर्माण पूरी तरह से अवैध है और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि अगस्त 1992 के बाद के अवैध निर्माण को ध्वस्त करे।
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