दाऊद की संपत्तियां होंगी जब्त, SC ने खारिज की मां-बहन की याचिका
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नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को एक तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो दाऊद की सारी संपत्तियां तत्काल प्रभाव से सीज करे। आपको बता दें कि दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना ने याचिका दी थी की मुंबई में संपत्तियों को सीज न किया जाए। जस्टिस आरके अग्रवाल ने दाऊद के परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को संपत्तियों को सीज करने की अनुमति दे दी है।
आपको बता दें कि दाऊद की मां-बहन ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें संपत्ति सील करने का नोटिस नहीं मिला था इसलिए वो उसके खिलाफ अपील नहीं कर पाई थीं इसलिए अब वो नोटिस को चुनौती देने के लिए वक्त की मांग रही हैं, जिसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि वो सरकार को जब्ती के निर्देश दे दिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था जब्त करो संपत्ति
मालूम हो कि साल 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला सही ठहराया था। केंद्र सरकार का कहना है कि दाऊद के परिवार के पास यह संपत्ति तस्करी के जरिए जमा की गई है। केंद्र के मुताबिक दाऊद की मां और बहन यह स्पष्ट नहीं कर पाईं कि उनके पास यह संपत्ति कहां से आई, ये अवैध है इसलिए इसे जब्त करना जरूरी है।