ऑड ईवन को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, मांगे 4 से 14 नवंबर तक के एयर क्वालिटी के आंकड़े
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑड-ईवन नियम लागू करने को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। वकील संजीव कुमार ने ऑड ईवन नियम के अनुसार गाड़ियों के संचालन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जन हित याचिका दायर की थी। वकील संजीव कुमार ने याचिका में कहा था कि दिल्ली सरकार ने इस नियम के तहत वाहनों का अवैध वर्गीकरण किया है। इस याचिका पर वकील संजीव कुमार ने याचिका में कहा था कि दिल्ली सरकार ने इस नियम के तहत वाहनों का अवैध वर्गीकरण किया है।
बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू किया गया है। वहीं ये खबर भी आ रही है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को देखते हुए इसकी समय सीमा बढ़ा सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज यानी बुधवार को इस बात के संकेत दिए हैं।
Air Pollution case in Supreme Court: Supreme court asks Delhi government to provide Air Quality Index (AQI) data from the date of introducing odd-even scheme till November 14. pic.twitter.com/yikuwk70Q7
— ANI (@ANI) November 13, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े मांगे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब करते हुए पहले दिन से लेकर 14 नवंबर (आखिरी दिन) तक के बीच के रोजाना के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े मांगे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पिछले साल के 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक के AQI के डेटा को उपलब्ध कराने का भी कहा है। बता दें कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
Supreme Court issues notice to Delhi government on a PIL, filed by an advocate Sanjiv Kumar, challenging its odd-even scheme terming it an illegal classification of vehicles. The Court posts the matter for hearing on November 15. pic.twitter.com/XSwMmdeVuV
— ANI (@ANI) November 13, 2019
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प्रकाश पर्व में दी गई थी ऑड ईवन से छूट
दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रकाश पर्व के चलते दिल्ली में 11 और 12 नवम्बर को ऑड-ईवन में छूट दी गई थी। इसकी अवधि मंगलवार को खत्म हो गई है। अब बुधवार से शुक्रवार तक फिर से दिल्ली में ऑड-ईवन योजना लागू रहेगी। बुधवार को ऑड नंबर की गाडियों को सड़कों पर निकलने के लिए वैध मानी जाएगी।
Supreme Court asks Centre to explore Hydrogen based fuel technology to find solution to reduce air pollution in North India & Delhi-NCR. Centre tells SC that it is exploring technology, including from Japan, to tackle air pollution. Centre to submit a report on it by December 3. pic.twitter.com/6J180ppRCS
— ANI (@ANI) November 13, 2019