National Herald: सोनिया और राहुल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडिस की इस मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011-12 के नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले को फिर से खोले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इन नेताओं की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की आगे सुनवाई के लिए सहमति दे दी।
तमाम
याचिकाओं
पर
सुनवाई
आज
सुप्रीम
कोर्ट
के
जज
जस्टिस
एके
सीकरी
एवं
जस्टिस
एस
अब्दुल
नजीर
की
पीठ
राहुल
गांधी
और
सोनिया
गांधी
की
याचिका
पर
सुनवाई
की।
इस
मामले
में
कांग्रेस
के
वरिष्ठ
नेता
ऑस्कर
फर्नान्डिस
ने
भी
याचिका
दायर
की
थी,
उनकी
याचिका
भी
सुप्रीम
कोर्ट
ने
स्वीकार
कर
ली
है।
अपनी
याचिका
में
इन
तमाम
नेताओं
ने
दिल्ली
हाई
कोर्ट
द्वारा
दिए
गए
फैसले
को
चुनौती
दी
है।
आपको
बता
दें
कि
आयकर
विभाग
ने
पहले
ही
सुप्रीम
कोर्ट
में
एक
कैवियट
दायर
कर
रखी
है,
जिसमे
कहा
गया
है
कि
अगर
कोर्ट
इस
मामले
में
कोई
भी
सुनवाई
करती
है
तो
उनका
भी
पक्ष
सुना
जाए।
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हाई
कोर्ट
ने
नहीं
दी
थी
राहत
आपको
बता
दें
कि
सोनिया
गांधी
और
राहुल
गांधी
को
दिल्ली
हाई
कोर्ट
ने
10
सितंबर
को
इस
मामले
में
राहत
नहीं
दी
थी।
जिसके
बाद
बीजेपी
के
प्रवक्ता
संबित
पात्रा
ने
कहा
कि,
आज
गांधी
परिवार
को
एक
ऐसे
परिवार
के
रूप
में
जाना
जाता
है
जो
टैक्स
चोरी
करता
है,
यह
ऐसे
भ्रष्टाचारी
लोगों
का
परिवार
है
जो
भूमि
के
कानून
के
खिलाफ
षड्यंत्र
करता
है।
राहुल
गांधी
जब
कोर्ट
में
गए
थे
तो
पिछली
बार
उन्होंने
मांग
की
थी
कि
कोर्ट
मीडिया
को
हिदायत
दे
कि
वह
नैशनल
हेराल्ड
केस
की
रिपोर्टिंग
न
करें।
क्या
है
मामला
गौरतलब
है
कि
राहुल
और
सोनिया
गांधी
यंग
इंडिया
में
प्रमुख
स्टॉकहोल्डर
है।
बता
दें
यंग
इंडिया
ने
एसोसिएटेड
जर्नल्स
लिमिटेड(एजीएल)
का
अधिग्रहण
किया
है।
नेशनल
हेराल्ड
अखबार
एजीएल
द्वारा
प्रकाशित
होता
है।
वर्ष
2011
में
कांग्रेस
ने
कंपनी
को
90
करोड़
का
कथित
लोन
देकर
इसकी
देनदारियों
को
अपने
पास
कर
लिया
था।
फिर
पांच
लाख
रुपये
से
यंग
इंडियन
कंपनी
बनाई
थी,
जिसमें
सोनिया
गांधी
और
राहुल
की
38-38
फीसद
हिस्सेदारी
तय
हुई
थी।
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