दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भेजा कानूनी नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जिस तरह से तीस हजारी कोर्ट के भीतर मारपीट हुई थी, उसके बाद इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के जवानों ने मंगलवार को आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस के इस प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ इस वजह से नोटिस भेजा है क्योंकि मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के जवानों ने जो प्रदर्शन किया था वह गैरकानूनी था, लिहाजा जिन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने इसमे हिस्सा लिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
नोटिस में कहा गया है कि आईटीओ के सामने पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन किया था, जिसमे पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया को संबोधित किया और वकीलों के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की। वरुण ठाकुर ने पुलिस के इस प्रदर्शन को गैर कानूनी बताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने इस नोटिस में कहा है कि दिल्ली पुलिस के जवानों का यह प्रदर्शन पुलिस फोर्सेस एक्ट 1996 की धारा 3(1) (ए), (बी), (सी) और 3(2) का सीधा उल्लंघन है। पुलिस के प्रदर्शन का टीवी पर सीधा प्रसारण राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर दिनभर दिखाया गया।
वरुण
ठाकुर
ने
अपनी
नोटिस
में
कहा
है
कि
पुलिस
फोर्स
का
यह
गैरजिम्मेदाराना
व्यवहार,
शक्ति
प्रदर्शन,
लोगों
के
बीच
भय
फैलाना
लोकतांत्रिक
देश
के
लिए
काफी
खतरनाक
है।
वरुण
ठाकुर
ने
मांग
की
है
कि
दिल्ली
पुलिस
के
जवानों
और
वरिष्ठ
अधिकारियों
के
खिलाफ
तुरंत
कार्रवाई
की
जाए
जिन्होंने
इस
प्रदर्शन
में
हिस्सा
लिया
था।
यही
नहीं
नोटिस
में
कहा
गया
है
कि
अगर
ऐसा
नहीं
किया
गया
तो
वह
कोर्ट
का
रुख
करेंगे।
A Supreme Court lawyer serves a legal notice to Commissioner of Police, Delhi for, "not taking action against the Delhi Police Forces and their officials, who actively participated in the demonstration on November 5 in front of Police Headquarters, ITO." pic.twitter.com/Bz87RXwUh4
— ANI (@ANI) November 6, 2019