karnatka floor test: सुप्रीम कोर्ट ने येदुरप्पा को किया पंगु, फैसले लेने से रोका, 5 बातें जो SC ने कहीं
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बेंगलुरु। कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट मे हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, बीजेपी की सरकार को शनिवार शाम 4 बजे विधानसभा में करना होगा। कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसलों से येदुरप्पा सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में कांग्रेस की ओऱ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए। ये कोर्ट के वो पांच बड़े आदेश हैं जिसने येदुरप्पा को पंगु बना दिया।
बहुमत शनिवार को 4 बजे साबित करें
1- सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा से कहा कि वह शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में 4 बजे अपना बहुमत साबित करें। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट शनिवार को नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक तय समय होना चाहिए न कि एक दिन। फ्लोर टेस्ट कम से कम सोमवार को होना चाहिए। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को राज्य के बाहर रखा गया है। उन्हें भी वोट देने के लिए आना पड़ेगा इसलिए थोड़ा समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत शनिवार को 4 बजे साबित करें।
2- बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका उस समय लगा जब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, फ्लोर टेस्ट से संबंधित मुद्दे नियमों के हिसाब से प्रोटेम स्पीकर तय करेंगे।
येदुरप्पा को नीतिगत फैसले नहीं ले सकते
3- बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने तीसराा झटका देते हुए कहा कि, कि, फ्लोर टेस्ट होने तक राज्य की येदुरप्पा सरकार किसी ऐंग्लो-इंडियन सदस्य को नॉमिनेट नहीं कर सकती है।
4- कोर्ट ने आदेश में कहा कि, बतौर राज्य के सीएम को तौर पर येदुरप्पा नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं।
डीजीपी को दिए गए सुरक्षा इंतजाम करने के आदेश
5- कांग्रेस ने कोर्ट में अपने विधायकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि, विधायक बिना डरे वोट कर सके इसके लिए पूरी सुरक्षा और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को आदेश दिए कि, शनिवार को सदन में बहुमत परीक्षण ठीक से हो इसके लिए जरूरी इंतजाम करे।
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