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CAA की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में असम समझौता 1985 को लागू किए जाने के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी। दोनों ही मामलों में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

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इससे पहले 22 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और समर्थन में 142 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसपर कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार चार हफ्ते में जवाब दे।

कोर्ट ने कहा था कि अधिकतर याचिकाओं में एक जैसी ही बात है, लेकिन सभी याचिकाओं को सुना जाएगा और इसके बाद ही अदालत कोई फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रक्रिया वापस ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा आदेश लागू कर सकते हैं, जो मौजूदा स्थिति के अनुरूप हो, हम एकपक्षीय रोक नहीं लगा सकते हैं। सीजेआई ने वकीलों से असम और नॉर्थ ईस्ट से दाखिल याचिकाओं का आंकड़ा मांगा था।

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English summary
Supreme Court issues notice to centre on plea filed against CAA and Assam Accord implementation.
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