जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर केंद्र को SC का नोटिस, वार्ताकार नियुक्त करने का अनुरोध खारिज
नई दिल्ली। आज का दिन जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 कमजोर किए जाने के खिलाफ 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें कुछ याचिका कश्मीर में लगी पाबंदियों को हटाने के लिए भी थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में करेगा, इस मामले को अदालत की संविधान पीठ सुनेगी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही जम्मू-कश्मीर में मीडिया की आजादी को लेकर भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और सात दिन में जवाब देने को कहा है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कश्मीर में लगे तमाम पाबंदियों को लेकर बड़ा आदेश दिया। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि भारत के नागरिक के तौर पर हर इंसान को देश के किसी भी हिस्से में घूमने-फिरने की आजादी है।
सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है। येचुरी ने अपने विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे।