INX मीडिया मामला:चिदंबरम की जमानत याचिका पर SC ने ईडी को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के 16 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है।
भारत के नए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सोमवार को जमानत याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और पद के दुरुपयोग के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसी चिदंबरम की जमानत का विरोध कर रही है। एजेंसी की दलीलों से सहमति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है।
ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की। चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन माह से अधिक वक्त से हिरासत में हैं।
Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on the appeal of Congress leader P Chidambaram’s plea challenging the Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. Next date of hearing is November 26. (File pic) pic.twitter.com/Lp1jl9hb1f
— ANI (@ANI) November 20, 2019
बता दें कि 16 अक्तूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चिदंबरम, वर्तमान में ट्रायल कोर्ट के आदेश के तहत 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था।
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