आईएनएक्स मीडिया मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम, सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों को स्वीकार किया था।
चिदंबरम का केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चिदंबरम 90 दिनों से जेल में बंद हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी मामले पर जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे ने कहा कि मंगलवार या बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेंगे।
याचिका में चिदंबरम ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत अर्जी रद्द करने का फैसला गलत है। इस याचिका में हाईकोर्ट के कॉपी-पेस्ट वाले मामले को भी उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश में रोहित टंडन केस के तथ्यों को कॉपी केस किया गया है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि 'आरोप बेहद गंभीर हैं, और आरोपी की मुख्य भूमिका है।'
बताया जा रहा है कि 41 पेज के हाईकोर्ट के आदेश में किसी अन्य मामले के तथ्यों को कॉपी-पेस्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक जो तथ्य पेस्ट किए गए हैं, वह रोहित टंडन मामले के हैं। तथ्यों के अनुसार टंडन को भी जमानत नहीं मिली थी। जो इस फैसले में लिखा गया था, वही सब चिदंबरम की जमानत खारिज करते हुए भी लिखा गया है। ये आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद से इसपर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम विवादित आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनपर आरोप है कि उन्होंने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया हाउस को 305 करोड़ रुपये का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाई थी। 15 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों को स्वीकार किया था।
चिदंबरम मामला: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कॉपी-पेस्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है चर्चा