साइरस vs टाटा: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एनसीएलएटी के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली। साइरस पालोनजी मिस्त्री और टाटा समूह के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने टाटा समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए साइरस मिस्त्री की बहाली को लेकर एनसीएलएटी के आदेश पर तत्काल समय के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद साइरस मिस्त्री ने कहा था कि वह एनसीएलएटी के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वह टाटा समूह की किसी भी भूमिका के लिए दिलचस्प नहीं हैं।
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बता दें कि टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री को एनसीएलएटी ने बड़ी राहत दी थी और उनको चेयरमैन के पद से हटाए जाने को अवैध करार दिया, साथ ही एनसीएलएटी ने उनको दोबारा चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के इस फैसले को अब टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स ने मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया था। लेकिन एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री को पद से हटाए जाने को अवैध करार देते हुए उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही एनसीएलएटी ने एन चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन बनाने के फैसले को भी अवैध करार दिया था। साइरस मिस्त्री पर आरोप लगा था कि वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।
टाटा
सन्स
ने
साइरस
पर
लगाया
ये
आरोप
टाटा
संस
ने
कहा
था,'मिस्त्री
के
नेतृत्व
में,
टाटा
समूह
के
100
साल
पुराने
ढांचे
को
नुकसान
पहुंचा
है।
इसकी
फर्में,
प्रमोटर्स
अैर
शेयरहोल्डर्स
से
दूर
भाग
रही
हैं।
इशहात
हुसैन
को
टीसीएस
का
अंतरिम
चेयरमैन
नियुक्त
किया
गया
है।'
टाटा
समूह
ने
एक
असाधारण
आम
बैठक
कर
पी
सायरस
मिस्त्री
को
चेयरमैन
पद
से
हटाया
था।
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