सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED को 2G घोटाले की जांच को 6 महीने में पूरा करने का आदेश दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2जी घोटाले की जांच को 6 महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को आदेश दिया है कि 2जी घोटाले से जुड़े तमाम मामलों की जांच को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए। पिछली यूपीए सरकार के दौरान हुए इस कथित 2जी घोटाले में मनमोहन सरकार पर संगीन आरोप लगे थे। जिसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और आखिरकार पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी को आरोपों से बरी कर दिया था।
तमाम आरोपी हुए थे बरी
इससे पहले सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मामले में नया वकील बनाया था। वह निचली अदालत द्वारा बरी किए गए तमाम आरोपियों के खिलाफ अपील करेंगे। आरोप है कि 2जी घोटाले में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का गबन हुआ था। लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में कोर्ट ने ए राजा, कनिमोझी सहित कई आरोपियों को बरी कर दिया था।
तुषार मेहता नए सरकारी वकील
तुषार मेहता से पहले केके गोयल इस मामले में सरकारी वकील थे, जिसके बाद केके गोयल और आनंद ग्रोवर मामले में अभियोजन पक्ष के वकील थे। 21 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी को इस मामले में तमाम आरोपों से बरी कर दिया था।
कंपनियों ने मांगा मुआवजा
इस घोटाले के सामने आने के बाद कई टेलिकॉम कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद इन कंपनियों ने मुआवजा मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। विडियोकॉन टेलिकॉम अब इस बात की तैयारी में जुट गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द होने के बाद कंपनी ने सरकार के खिलाफ टेलिकॉम ट्राइब्यूनल में केस किया था। साल 2015 में दर्ज करवाए गए इस मामले को अब कंपनी तेजी से निपटाना चाहती है। 2जी पर आए सीबीईआई कोर्ट के फैसले से अब टेलिकॉम कंपनी को बल मिल गया है और वो सरकार से 10,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही है।