INX Media Case: पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगे
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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, चिदंबरम अभी जेल में ही रहेंगे। वे इसी मामले में 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे।
24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे
ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007-08 में मिली विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में अनियमितता के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे और आरोप है कि नियमों के विरुद्ध जाकर यह मंजूरी दी गई थी। इसी मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
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एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर
चिदंबरम को सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है लेकिन ईडी की हिरासत में होने के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया केस में अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में चिदंबरम को एक लाख रु के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जेल से रिहाई के बाद उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
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ईडी ने पूछताछ के बाद जेल में ही किया था चिदंबरम को गिरफ्तार
आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। उनसे जेल में ही दो घंटे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद ईडी ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की कोर्ट ने ईडी को इजाजत दी थी कि वह तिहाड़ जेल में बंद पी. चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।