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मनीष सिसोदिया द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उन पर दर्ज कराए गए मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उन पर दर्ज कराए गए मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए सम्मन को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

manoj tiwari

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायधीश अनु मल्होत्रा ​​ने 17 दिसंबर 2020 को मनीष सिसोदिया द्वारा बीजेपी नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली भाजपा नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया था।

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सिसोदिया ने मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता और अन्य के खिलाफ एक सरकारी स्कूल में कक्षाओं के निर्माण के संबंध में 2,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। तिवारी,और गुप्ता के अलावा भाजपा सांसद हंस राज हंस और पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और पार्टी प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

बता दें कि दोनों नेताओं ने दिल्ली में स्कूल भवनों के निर्माण में सिसोदिया पर घपले का आरोप लगाया था। इसके बाद सिसोदिया ने दोनों पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके बाद 2019 में एक ट्रायल कोर्ट ने तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को आपराधिक मानहानि मामले में आरोपी के रूप में तलब किया था। दिसंबर 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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English summary
Supreme Court granted relief to Manoj Tiwari in defamation case filed by Manish Sisodia
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