गुजरात दंगे: मोदी को मिली 'क्लीन चिट' के खिलाफ 14 अप्रैल को SC में सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को एसआईटी से मिली क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब कोर्ट ने इस मामले में नयी तारीख घोषित की है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेन्द्र मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दंगों में मारे कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 14 अप्रैल की तारीख तय की है। इस मामले पर अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी है और कभी ना कभी तो मामले की सुनवाई होगी।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई अप्रैल के लिए टाल दी। इससे पहले जकिया की वकील ने मामले की सुनवाई टालने और होली की छुट्टी के बाद इस पर सुनवाई का अनुरोध किया था। जकिया जाफरी की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने अदालत से कहा कि, इस मामले में मुद्दा विवादास्पद है। तो पीठ ने कहा, इसे कई बार स्थगित किया जा चुका है, चाहे कुछ भी हो, हमें किसी दिन इसे सुनना होगा। एक तारीख लें और सुनिश्चित करें कि आप सभी उपलब्ध हैं।
वकील ने इससे पहले सुप्रीम से कहा था कि याचिका पर एक नोटिस जारी करने की जरूरत है क्योंकि यह 27 फरवरी 2002 से मई 2002 तक कथित 'बड़े षडयंत्र' से संबंधित हैं। दरअसल तीन दिसंबर 2018 को भी जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने ये सुनवाई याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी और तीस्ता शीतलवाड़ के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर स्थगित की थी।
गौरतलब है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगाए जाने में 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। घटना के करीब 10 साल बाद आठ फरवरी 2012 में एसआईटी ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल की थी।
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