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हाजी अली दरगाह में फिलहाल महिलाओं की नो एंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जारी रखी है। कोर्ट ने दरगाह बोर्ड की मांग पर यह आदेश जारी किया है।

Supreme court

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शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हाजी अली दरगाह बोर्ड ने जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है। इसलिए फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक जारी रहेगी।

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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीफ 17 अक्टूबर तय की है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय तक सुनवाई के बाद दरगाह के अंदरूनी हिस्से में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को दरगाह के अंदर न जाने देना उनके अधिकारों का हनन है।

मामले से जुड़ी याचिकाकर्ता जाकिया सोमन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, 'धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ बुरा होता रहा है, जो सरासर गलत है।'

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English summary
Supreme Court extends stay on entry of women in Haji Ali
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