सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पेरोल 16 सितंबर तक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के पैरोल की अवधि को 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सर्वोच्च न्यायलय ने सुब्रत रॉय को 300 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश भी दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा था या तो वह तीन अगस्त तक 300 करोड़ रुपये जमा करें या वापस जेल जाने के लिए तैयार रहें।
मुख्य न्यायधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सुब्रत राय की जमानत के लिए जरूरी रकम जुटाने के लिए संपत्तियों को बेचने की इजाजत दे दी थी। इनमें वे संपत्तियां भी हैं, जिन्हें बेचने की जिम्मेदारी सेबी को दी गई थी।
आपको बताते चलें कि मां की मृत्यु की बाद सुब्रत रॉय और समूह के दो निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल दी थी। 11 मई को उनकी पैरोल की अवधि और दो महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।
Supreme Court extends parole of Sahara India chief Subrata Roy till 16 September. Subrata Roy to deposit Rs 300 crore more.
— ANI (@ANI_news) August 3, 2016