राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की पैरोल एक हफ्ते के लिए बढ़ी, मेडिकल जांच के लिए दी सुप्रीम कोर्ट ने राहत
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। मेडकिल चेकअप के लिए पेरारिवलन को ये राहत सर्वोच्च न्यायलय ने दी है। सोमवार को पेरारीवलन की रिहाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पैरोल एक हफ्ते बढ़ाने के साथ-साथ तमिलनाडु सरकार को उसकी मेडिकल जांच का इंतजाम और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन की रिहाई की अर्जी पर अगली सुनवाई अगले साल जनवरी में करेगा।
बीते महीने मद्रास हाईकोर्ट ने एजी पेरारिवलन को 30 दिनों की पैरोल दी थी। जिसे अब एक हफ्ते बढ़ाया गया है। पेरारिवलन की मां अरूपथमल ने ने कोरोनो वायरस जोखिम के कारण अपने बेटे के लिए 90 दिनों के लिए पैरोल की मांग की थी। जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 30 दिनों का पैरोल देने का आदेश दिया था।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। एक सभा में धनु नाम की आत्मघाती हमलावर ने ये हमला किया था। इस हत्याकांड में वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन, टी. सतेंद्रराजा, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी. रविचंद्रन और नलिनी 29 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2014 को तीन दोषियों- मुरुगन, संथम और पेरारिवलन- की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी थी।
सप्रीम कोर्ट में पेरारिवलन और अन्य दोषियों की रिहाई के लिए याचिका पर सुनवाई चल रही है। इनकी रिहाई को लेकर राज्य सरकार की सिफारिश फिलहाल राज्यपाल के पास लंबित है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारे पेरारिवलन की दया याचिका राज्यपाल के पास दो साल से लंबित रहने पर नाराजगी जताई थी।
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