सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फिर बढ़ी अंतरिम पैरोल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ी राहत देते हुए उनकी पैरोल की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने सहारा को दिए गए समय के अंदर 200 करोड़ रुपये जमा कराने का भी आदेश दिया है।
पढ़ें: अंतिम संस्कार के एक दिन बाद जिंदा घर लौटा शख्स
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सहारा के वकील की दलीलें सुनीं और उनके आधार पर उनकी अंतरिम पैरोल 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने सहारा से यह भी पूछा कि वह रोडमैप बताएं कि आखिर किस तरह वह सेबी को 12000 करोड़ रुपये चुकाएंगे।
पढ़ें: एक साथ गिरफ्तार हुए 16 तांत्रिक, सामने आए अश्लील हरकतों के वीडियो
बता दें कि सहारा प्रमुख को अपनी मां छबि रॉय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार हफ्तों के लिए पैरोल मिली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर पैरोल की अवधि बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी थी।
फिर
बदला
फैसला
सुप्रीम
कोर्ट
ने
23
सितंबर
को
सुब्रत
रॉय
के
पैरोल
की
अवधि
बढ़ाने
से
इंकार
कर
दिया
था।
साथ
ही
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सुब्रत
रॉय
को
हिरासत
में
लेने
का
आदेश
भी
दिया
था।
हालांकि
बाद
में
फैसले
को
लेकर
अपील
की
गई
तो
कोर्ट
ने
उस
आदेश
पर
रोक
लगा
दी
और
सहारा
प्रमुख
जेल
जाने
से
बच
गए।
पढ़ें: देश के खिलाफ ट्वीट करके घिरे केजरीवाल, ट्विटर पर उड़ा मजाक
क्या
है
पूरा
मामला?
निवेशकों
का
पैसा
न
लौटाने
को
लेकर
सहारा
समूह
पर
कार्रवाई
की
गई
थी।
इसके
चलते
सहारा
प्रमुख
सुब्रत
रॉय
कई
महीने
तक
जेल
में
ही
समय
गुजारा
था।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
पहले
भी
समूह
के
बैंक
अकाउंट
फ्रीज
करने
और
संपत्तियों
की
खरीद-फरोख्त
पर
रोक
लगा
दी
थी।
पर
बाद
में
विदेशों
की
संपत्ति
को
बेचने
के
लिए
सुब्रत
रॉय
को
कुछ
मोहलत
दी
थी।