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सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की डेडलाइन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) को अंतिम रूप देने के लिए समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने फाइनल ड्राफ्ट पेश करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। जिसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर ये समय बढ़ाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की डेडलाइन एक महीने के लिए बढ़ाई

बीते हफ्ते सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अपील की थी कि सीमावर्ती इलाकों में कई लोगों के नाम अधिकारियों की मिलीभगत से जोड़े गए हैं। ऐसे में करीब 20 फीसदी नामों के दोबारा सत्यापन के लिए थोड़े समय की जरूरत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन को बढ़ा दे। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट के लिए अब 31 अगस्त की डेडलाइन है।

इससे पहले भी एनआरसी की गणना प्रक्रिया के लिए समय एक महीना बढ़ाया था। भारत के महा पंजीयक ने एक अधिसूचना में कहा था कि यह फैसला इसलिये लेना पड़ा क्योंकि एनआरसी में नागरिकों की गणना 30 जून की तय समयसीमा तक पूरी नहीं की जा सकी। पिछले साल 30 जुलाई को मसौदा एनआरसी जब प्रकाशित हुई थी तब इसमें 40.7 लाख लोगों का नाम नहीं होने की वजह से काफी विवाद खड़ा हुआ था।

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English summary
Supreme Court extends final publication of NRC deadline July 31 to August 31
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