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मायावती-योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से SC चुनाव आयोग से नाराज

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नई दिल्ली। जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम नेता विवादित बयानबाजी कर रहे हैं और चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है उसपर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के पास ऐसे मामलों में सीमित अधिकार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को मंगलवार को कोर्ट की बेंच के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करेंगे, उनके सामने चुनाव आयोग का प्रतिनिधि मंडल कल पेश होगा।

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दरअसल मायावती और योगी आदित्यनाथ ने धर्म के आधार पर बयानबाजी की थी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, बावजूद इसके इन नेताओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, इसी वजह से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने यह फैसला एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमे कहा गया था कि राजनीतिक दलों, उनके प्रवक्ताओं और प्रतिनिधियों के धर्म और जाति पर आधारित बयानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को मंगलवार को कोर्ट में पेश होने को कहा है।

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वहीं कोर्ट ने विवेक ओबराय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज को लेकर भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह फिल्म की रिलीज पर नजर रखे। फिल्म रिलीज हो या इसपर बैन लगे इसपर चुनाव आयोग नजर रखे। कोर्ट ने कहा कि वह 22 अप्रैल तक इस मामले में सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब कोर्ट को दे। बता दें कि फिल्म निर्माता फिल्म की रिलीज को लेकर सु्प्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है।

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English summary
Supreme Court express displeasure with EC over inactivity against Mayawati and Yogi Adityanath.
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